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⚡‘नैतिकता और कानून को अलग रखना होगा’: शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा

By Team Latestly

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि एक विवाहित पुरुष किसी अन्य वयस्क महिला के साथ आपसी सहमति से लिव-इन में रहता है, तो यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायिक निर्णयों को सामाजिक नैतिकता के बजाय संवैधानिक अधिकारों के आधार पर लिया जाना चाहिए.

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