By IANS
स्टैंड-अप कमीडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की. हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा को 16 अप्रैल तक संरक्षण प्रदान किया है और सभी सरकारी पक्ष से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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