केरल के चिलिंग लॉ ने 'आपत्तिजनक' पोस्ट के लिए 5 साल की जेल की सजा तय की है. सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार ने भी प्रकोप के बाद से सोशल मीडिया पर अपराधों, फर्जी प्रचार और अभद्र भाषा में वृद्धि का दावा किया था कोविड -19, और कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधान उन्हें लड़ने के लिए अपर्याप्त थे.
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