केरल उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में गर्भपात की उसकी माँ की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मेडिकल बोर्ड की राय देखने के बाद कहा कि अब गर्भपात संभव नहीं है और इस स्तर पर बच्चे को जीवित जन्म देना होगा.
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