सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को संसद में बताया कि नए वाहनों-भारत श्रृंखला (बीएच-सीरीज) के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क (चिह्न) पेश किया गया है. इसके तहत निजी वाहन मालिक के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए रजिस्ट्रेशन मार्क के असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं होगी. यानी फिर से वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी.
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