By IANS
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की लाभार्थी को अब अपने पति के आधार विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी. पीएमएमवीवाई को ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है.
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