केंद्र सरकार ने 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' के तहत देश भर में पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क ढांचे में संशोधन किया है. 1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई दरों के अनुसार सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो गया है.
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