झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मासिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली मंजूर कर ली है. अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकेंगे और सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50 तक की वृद्धि होगी.
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