केंद्र सरकार समय-समय पर पेंशन नियमों में संशोधन कर पेंशनभोगियों के जीवन को सरल बना रही है. इसी क्रम में सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के तहत फैमिली पेंशन के लिए किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के बच्चे/भाई-बहन की पात्रता के लिए आय मानदंड को उदार बनाने के निर्देश जारी किए हैं.
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