केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक फैसले से बड़ी राहत मिली है. देश की शीर्ष कोर्ट ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि एक सरकारी कर्मचारी को मेडिक्लेम (Mediclaim) का लाभ देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने आपातकाल के दौरान इलाज के लिए एक निजी अस्पताल को चुना था.
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