रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन एजेंसियों को केंद्र और राज्य के सभी नियमों का पालन करना होगा. साथ ही कुछ विज्ञापनों पर पूरी तरह रोक है, जिनमें शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, अश्लील कंटेंट वाले विज्ञापन, अन्य परिवहन साधनों के प्रमोशन और रेलवे हादसों से जुड़े निजी बीमा के विज्ञापन शामिल हैं. रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
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