निर्देश के तहत उत्तर गोवा जिला पंचायत और दक्षिण गोवा जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लाइसेंसी शराब विक्रेता इन तीनों दिनों में बंद रहेंगे. हालांकि, यह आदेश केवल ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों पर लागू होगा. नगर पालिका क्षेत्रों और पणजी नगर निगम (CCP) के अंतर्गत आने वाले इलाकों में शराब की दुकानों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी.elections.
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