कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने गुरुवार को नियोक्ताओं से अपील की कि वे उसकी विशेष कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का लाभ उठाएं. इस योजना के तहत नियोक्ताओं को छह महीने की अनुपालन (कम्प्लायंस) राहत अवधि दी जा रही है, ताकि वे उन पात्र कर्मचारियों का स्वेच्छा से नामांकन कर सकें, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच EPF कवरेज से छूट गए थे.
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