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⚡लोक अदालत में सिर्फ वही ट्रैफिक चालान सुने जाएंगे जो 30 सितंबर 2025 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग हों, और वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए हों

By Siddharth Raghuvanshi

गंभीर अपराध लोक अदालत के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं. इनमें नशे में गाड़ी चलाना, हिट-एंड-रन के मामले, लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाना, अनधिकृत रेसिंग और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए वाहन शामिल हैं. नियमित अदालतों में पहले से लंबित या अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए चालान भी अयोग्य हैं.

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