दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए कहा कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न और POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेज) के तहत आने वाले मामलों के पीड़ितों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
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