दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने शादी के बहाने रेप करने वाले शख्स को बरी किए जाने को लेकर चुनौती दी थी. महिला की याचिका पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी के वादे पर सेक्स करने को हमेशा रेप नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब शादी के वादे पर एक महिला लंबे समय तक लगातार शख्स के साथ शारीरिक संबंध बना रही हो.
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