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⚡Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को 'सद्गुरु की झूठी गिरफ्तारी' के विज्ञापनों के खिलाफ तकनीक का इस्तेमाल करने का दिया आदेश

By IANS

दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर को गूगल को निर्देश दिया कि वह सद्गुरु की एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल करने वाले फर्जी विज्ञापनों से निपटने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करे. यह सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन द्वारा इस बात को उजागर करने के बाद आया कि गूगल, सद्गुरु के नाम, तस्वीर और वीडियो के लगातार हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रहा है.

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