प्रारंभिक जांच के बाद ईओडब्ल्यू थाने में आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने कहा कि ई-वे बिल की जांच से पता चला है कि एम्स को उन सामानों की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को कभी भी ई-वे बिल पर लिखे गये किसी भी तारीख पर एम्स दिल्ली में भेजा नहीं गया था.
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