कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला सुनाया कि अगर वेश्यालय में एक नाबालिग लड़की शिकायत करती है कि एक व्यक्ति ने जबरदस्ती यौन संबंध बनाए हैं, तो उसे ग्राहक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता है.
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