मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक वाहनों को अपने कर्मचारियों के कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति के बारे में "विशिष्ट" स्थान पर जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है ताकि लोग उनकी सेवाओं का उपयोग करने से पहले उचित फैसला कर सकें.
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