केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स 1945 में बड़ा संशोधन करते हुए कफ सिरप सहित सभी सिरप-आधारित दवाओं की बिना पर्चे के बिक्री (OTC) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अब देश में कोई भी मेडिकल स्टोर बिना वैध डॉक्टर के पर्चे के सिरप नहीं बेच सकेगा.
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