कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 18 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसी भी कीटनाशक को बेचना, स्टॉक करना, वितरित करना, परिवहन करना या उपयोग करना कानूनन प्रतिबंधित है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रचार सामग्री में सक्रिय तत्व (Active Ingredient) और सटीक रासायनिक संरचना जैसी जरूरी जानकारी नहीं दी गई थी. इससे खासकर किसानों को सुरक्षा और उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पा रही थी.
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