आरोप लगाया गया था कि भले ही शिकायतकर्ता ने अपनी फर्म के कर्मचारियों के संबंध में नवंबर, 2018 से जुलाई, 2019 की अवधि के लिए भविष्य निधि से संबंधित सभी देय राशि जमा कर दी थी, मगर जगाधरी (हरियाणा) के ईपीएफओ ने नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत शिकायतकर्ता की फर्म के खिलाफ जांच शुरू की थी.
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