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⚡यदि तय समय तक आई-टी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो जुर्माना अदा करें : सीबीडीटी

By IANS

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आई-टी रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीखों के और विस्तार की प्रतीक्षा कर रहे सभी करदाताओं की उम्मीदों को धराशायी करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में 'अनिश्चितकाल' देरी नहीं की जा सकती.

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