सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पिछड़े समुदाय से होना सरकारी नौकरियों में नियमों में ढील या सहानुभूति का आधार नहीं हो सकता. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक रोजगार में निष्पक्षता और सभी के लिए समान अवसर सर्वोपरि हैं.
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