⚡इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्ची के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत करने वाले की सजा बरकरार रखी
By IANS
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1988 में चार साल की बच्ची के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत करने वाले व्यक्ति को दी गई कारावास की सजा को बरकरार रखा और सत्र अदालत ने आईपीसी धारा 324 और 354 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया.