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⚡इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा-केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं

By IANS

प्रयागराज, 30 अक्टूबर. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिया है. न्यायालय ने कहा कि क्योंकि ऐसा धर्मपरिवर्तन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है.

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