घटना के 40 साल बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 56 वर्षीय आरोपी को नाबालिग घोषित किया है. हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर दोषी की किशोरता वाली याचिका पर फैसला किया और यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की पीठ ने पारित किया.
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