By Team Latestly
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए लाविना लोध को सलाह दी कि वें अमायरा दस्तूर के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टीका-टिप्पणी न करें.