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⚡पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी

By Bhasha

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) ने कहा है कि सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी होती है. अदालत ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो उसकी रिश्ते की बहन है और ऐसा करना अपने आप में गैरकानूनी है. न्यायाधीश ने कहा, इस याचिका में दलील दी गयी है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे लेकिन तब भी यह गैरकानूनी है.

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