महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी परिवार के तीन सदस्यों को बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित एम. शेटे ने जतिन सुरेंद्र राठौड़ (44), मधुमतिबेन सुरेंद्र राठौड़ (64) और मुकुंद सुरेंद्र राठौड़ (41) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के आरोपों से बरी कर दिया.
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