शिकायतकर्ता का आरोप है कि श्री कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड ने इन संपत्तियों को पहले से ही बैंक में 15 करोड़ रुपये के कर्ज की सुरक्षा के तौर पर गिरवी रखा हुआ था. पुलिस ने बताया कि इस बीच कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) हो गया और बैंक ने संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया.
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