उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई के. पलानीस्वामी (ईपीएस) की याचिका पर छह जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पार्टी के एकल नेतृत्व के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक की आम और कार्यकारी परिषद की बैठक में किसी अघोषित प्रस्ताव को पारित करने पर रोक लगा दी गई थी.
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