केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों को दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष दलों का गठन करना चाहिए और यह स्पष्ट देना चाहिए कि ‘‘लोगों की तकफीलों का व्यापार’’ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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