राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने दिल्ली के एक होटल में स्थित सैलून को निर्देश दिया है कि वह एक महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में उसे दो करोड़ रुपये का मुआवजा दे.
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