एजेंसी न्यूज

⚡असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर प्राथमिकी वापस लेने के लिए तैयार हैं: मिजोरम सरकार

By Bhasha

छत्तीसगढ़ में रायपुर की एक अदालत ने दहेज के कारण हत्या के मामले में दोषी पाए गए 28 वर्षीय एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्र ने शनिवार को मुजगहन थाना क्षेत्र के छछानपैरी ग्राम निवासी घनश्याम उर्फ मोटू नारंग को दोषी करार दिया.

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