By Bhasha
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए.
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