By Bhasha
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निजी नियोक्ता नियुक्ति पत्रों में यह निर्दिष्ट करने वाला एक खंड शामिल कर सकते हैं कि किसी भी रोजगार-संबंधी विवाद का समाधान एक विशेष न्यायालय या क्षेत्राधिकार में निकाला जाएगा. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि अनुबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, चाहे इसमें शामिल पक्ष कोई भी हो.
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