ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के केंद्र के प्रयास पर चिंता व्यक्त की है और कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम तथा कई योजनाओं के तहत केवल 18 वर्ष तक के किशोर-किशोरियों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है.
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