भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि यदि कंपनियां, प्रवर्तक समूह के सदस्य, निदेशक या अधिकृत व्यक्ति प्रणाली आधारित खुलासा (एसडीडी) व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं, तो उनके लिए अपने ‘मैनुअल’ तरीके से खुलासे का ब्योरा जमा कराने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी.
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