उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह यौन उत्पीड़न की पीड़ित का नाम अपने आदेश से हटा दे. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायाल के उस आदेश पर आपत्ति जताई जिसमें पीड़ित के नाम का खुलासा किया गया था.
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