पुराने भोपाल शहर के कबाड़खाना क्षेत्र स्थित जमीन पर बिल्डर द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. दो याचिकाकर्ताओं ने इस जमीन के कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने यह आदेश पारित किया है.
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