आतंकवाद के मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

एजेंसी न्यूज

⚡आतंकवाद के मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

By Bhasha

आतंकवाद के मामलों में लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि विचाराधीन कैदी का लंबे समय तक जेल में रहना आतंकवाद के मामलों में जमानत देने का आधार नहीं हो सकता. इसने कहा कि इन मामलों का देशव्यापी प्रभाव होता है और इनमें अन्य बातों के अलावा देश की एकता को अस्थिर करने की मंशा होती है.

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