दिल्ली उच्च न्यायालय ने किराये पर लिये गए एक परिसर को खाली करने का आदेश बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि मकान मालिकों को उनकी संपत्ति के लाभकारी उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता और उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वे अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करें।
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