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⚡रोहित कुमार सिंह ने कहा- सीसीपीए अधिनियम के तहत, उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाले भ्रामक विज्ञापनों से निपटने का प्रावधान है

By Bhasha

‘सरोगेट’ विज्ञापन छद्म विज्ञापन होते हैं, जो किसी अन्य उत्पाद का प्रचार करते हैं. जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या इलायची के बहाने गुटखा का. उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने इन दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘विज्ञापनों में उपभोक्ता काफी दिलचस्पी लेते हैं.

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