केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से सोमवार को कहा कि कोविड-19 स्थिति की वजह से 2020 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में अपने अंतिम अवसर में न बैठ सके अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का ‘‘नकारात्मक असर’’ पड़ेगा और यह समूची कार्यप्रणाली के लिए हानिकारक होगा. शीर्ष अदालत में दायर शपथपत्र में केंद्र ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर या आयु में छूट देना परीक्षा में बैठ चुके अभ्यर्थियों से भेदभाव करने जैसा होगा.
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