हरियाणा के फरीदाबाद में पत्नी की हत्या के लिए एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी संजीव कौशिक पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है. अदालत ने कहा कि हत्या का तरीका बेहद वीभत्स है, ऐसे व्यक्ति का जीवित रहना समाज हित में नहीं है.
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