न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि जमानत अर्जी में मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता गैरकानूनी रूप से जमा उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने अपना मकसद पूरा करने के लिए फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी गली में नितिन कुमार और उसके पिता विनोद कुमार को निशाना बनाना था. घटना में नितिन घायल हो गया और उसके पिता की मौत हो गयी.
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