केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की परेशानियों और कष्टों को ‘‘हल्के में नहीं लिया जा सकता’’ और ना ही ‘‘हल्के में लिया गया है।’’ दिक्कतें दूर करने और जान के नुकसान को कम करने के लिए त्वरित, ठोस और समग्र कदम उठाए जा रहे हैं।
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