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⚡बच्चे को अपनी माता के उपनाम के इस्तेमाल का है अधिकार : दिल्ली उच्च न्यायालय

By Bhasha

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कोई पिता अपनी बेटी के लिए शर्तें नहीं थोप सकता है और हर बच्चे को अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है. अदालत ने एक नाबालिग लड़की के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

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